The National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities.

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गैर-सरकारी संगठन और राज्य नोडल अभिकरण केंद्र पंजीकरण

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट के साथ गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण

 

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार कोई भी स्वैच्छिक संगठन या दिव्यांगजनों के माता-पिता की एसोसिएशन या "स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु – निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों" के कल्याण हेतु कार्य कर रहे दिव्यांगजनों की समिति जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 की 21 धारा), या कंपनीस अधिनियम की धारा 25 के तहत या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत और संबंधित राज्य में विकलांगता अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत हो, ऑनलाइन फार्म के साथ प्रपत्र `ई को भरकर संगठन के अध्यक्ष/महासचिव का स्टाम्प तथा हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

न्यास की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे संगठनों का पंजीकरण आवश्यक होगा।

पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन फार्म भरने से पहले, निम्नलिखित विवरण को ध्यान से पढ़ेः-  

धारा 12 (1) के अनुसार दिव्यांगजनों की कोई भी संस्था या दिव्यांगजनों के माता-पिता की कोई भी संस्था या कोई स्वैच्छिक संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु – निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों" के कल्याण को बढ़ावा देना है, राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते है।

  • पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले, विकलांगता अधिनियम तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत अपनी पात्रता की जाँच करें। आवेदन करने से पहले, अगर संगठन पंजीकृत नहीं है, तो विकलांगता अधिनियम के तहत पंजीकरण कराए। राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण, विकलांगता अधिनियम 1995 के तहत पंजीकरण के सामान्यतः सहयोजित हो जाएगा।

उदाहरण: - अगर कोई संगठन 01/01/2015 को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकरण कराता है तो विकलांगता अधिनियम, 1995 के अंतर्गत उसका पंजीकरण 31/12/2017 तक ही वैध है, इसलिए संगठन को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत केवल 31/12/2017 तक ही पंजीकृत माना जाएगा। संगठन को विकलांगता अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकरण के लिए वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए छह महीने (अनुग्रह अवधि) से एक वर्ष तक का समय दिया जाएगा। वैध प्रमाण पत्रों को अगर इस अवधि में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो, राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकरण शेष अवधि के लिए वैध रहेगा। अन्यथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकरण निरस्त माना जाएगा। संगठन को विकलांगता अधिनियम, 1995 के पंजीकरण के बाद राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए पूर्ण जानकारी, दस्तावेज और शुल्क के साथ नए सिरे से आवेदन करना होगा।

पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैः-

  • पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए संगठन का संकल्प और प्राधिकरण (ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में एमओए / ट्रस्ट डीड आदि के साथ अपलोड किया जाना है)।
  • नियम 27 (3) के तहत पंजीकरण के लिए फार्म ई के सभी पृष्ठों पर विधिवत हस्ताक्षर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर लगा होना चाहिए।
  • पिछले दो वर्षों का लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा
  • राष्ट्रीय न्यास की अक्षमताओं से संबंधित गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए पिछले तीन वर्षों की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट।
  • शासी निकाय के सदस्यों / बोर्ड के न्यासी / प्रबंधन समिति के सदस्यों के विवरण के संबंध में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) / ट्रस्ट डीड के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सोसायटी के रजिस्ट्रार के रूप में जारी नवीनतम प्रमाण पत्र (एक पीडीएफ फाइल में विलय के बाद अपलोड किया जाना है)।
  • विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम-1995 या संशोधित विकलांग व्यक्ति (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
  • सोसायटी पंजीकरण अधिनियम जैसे किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकरण/निगमन का प्रमाण-पत्र।  

पंजीकरण शुल्क शहरी क्षेत्रों के लिए 2000 /- रु. और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 /- रु. है। शुल्क को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जा सकता है।

शीघ्र प्रसंस्करण के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी दस्तावेजों को संलग्न करें।

ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगे ई फार्म सहित, सभी आवश्यक दस्तावेजों की हार्डकॉपी को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के सात दिनों के भीतर राष्ट्रीय न्यास कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि, ऑनलाइन आवेदन और प्रस्तुत हार्डकॉपी मे किसी भी प्रकार के विसंगति के मामले में, राष्ट्रीय न्यास मंजूरी रद्द/संशोधित/वापस लेने के लिए स्वतंत्रत होगा। ऐसे मामले में पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

पंजीकरण के नवीकरण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकरण तिथि की समाप्ति से 6 महीने पहले राष्ट्रीय न्यास को आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Last Updated On: 19-06-2024

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