राष्ट्रीय न्यास

राष्ट्रीय न्यास स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रसित व्यक्तियों के कल्याण के लिए

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सहयोगी
(देखभाल कर्ता प्रशिक्षण योजना)

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पाठ्यक्रम और दिशानिर्देश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

योजना के बारे में

  1. केयर एसोसिएट प्रकोष्ठों की स्थापना करना।
  2. दिव्यांगजनों और उनके जरुरतमंद परिवारों को पर्याप्त और पोषण युक्त देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए कुशल कार्यबल का निर्माण करना और केयर एसोसिएटस को प्रशिक्षित करना।
  3. अगर दिव्यांगजन के माता-पिता भी केयर एसोसिएट बनने में रुचि रखते है तो, उन्हें प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना।
  4. प्राथमिक और उन्नत दोनों स्तरों के पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण का विकल्प प्रदान करना।

योजना का विवरण

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों और उनके जरुरतमंद परिवारों को पर्याप्त और पोषण युक्त देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए कुशल कार्यबल का निर्माण तथा केयर एसोसिएटस को प्रशिक्षित करने के लिए केयर एसोसिएट प्रकोष्ठों की स्थापना करना है। इसके अलावा, अगर दिव्यांगजन के माता-पिता भी केयर एसोसिएट बनने में रुचि रखते है तो, उन्हें प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना। यह योजना प्राथमिक और उन्नत दोनों स्तरों के पाठ्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजनों के परिवारों और अन्य संस्थानों के दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति (एनजीओ, कार्य केन्द्रों आदि) के लिए केयर एसोसिएटस के प्रशिक्षण का विकल्प प्रदान करेगी। योजना का विवरण इस प्रकार हैं:-

प्राथमिक प्रशिक्षण

विवरण

प्राथमिक प्रशिक्षण एक तीन महीने का कोर्स है, जिसमें प्रशिक्षुओं को बुनियादी केयर एसोसिएट के कार्यों के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता है। प्राथमिक तथा अनिवार्य मॉड्यूल के अंतर्गत स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु – निःशक्तताग्रस्त, दिव्यांगजनों के परिवार की जरूरतें, स्वास्थ्य, पोषण, दैनिक कार्यों का प्रबंधन, सहायक उपकरण और बाधा मुक्त वातावरण जैसे क्षेत्रों को कवर करने की जरूरत है। इस प्रशिक्षण में प्राथमिक चिकित्सा देखभाल के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी शामिल होगा।

अवधि

पाठ्यक्रम मॉड्यूल भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा डिजाइन किया गया है और सहयोगी योजना के साथ राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इंटर्नशिप के दौरान केवल केयर एसोसिएट प्रशिक्षु से संबंधित केयर एसोसिएटस के लिए ही धन उपलब्ध कराया जाएगा।

केयर एसोसिएट के लिए पात्रता मापदंड

8 वीं पास या इसके समकक्ष उम्मीदवार कोर्स के लिए आवेदन करने की पात्रता रखते हैं। माता-पिता या अभिभावक भी इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के थ्योरी क्लासेस की अवधि समाप्त होने के बाद उनके कोर्स को पूर्ण माना जाएगा। थ्योरी क्लासेस की अवधि पूरा करने वाले माता-पिता या अभिभावक के लिए इंटर्नशिप करना वैकल्पिक है।

उन्नत प्रशिक्षण

विवरण

उन्नत प्रशिक्षण कोर्स एक छह महीने के कोर्स है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं को उन्नत केयर एसोसिएट कौशल में प्रशिक्षित करना है। उन्नत प्रशिक्षण कोर्स के तहत भाषा और संचार (सांकेतिक भाषा सहित), सामाजिक संबंध, सामाजिक-भावनात्मक प्रबंधन, सीखना और समझना, व्यवहार प्रबंधन, लिंगभेद का प्रबंधन, वयस्कों के साथ काम करना और नियमित रूप से सैद्धांतिक आदानों सहित उन्नत चिकित्सा देखभाल के प्रबंध जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा।

अवधि

उन्नत प्रशिक्षण कोर्स एक छह महीने के कोर्स है, पाठ्यक्रम मॉड्यूल भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा डिजाइन किया गया है और सहयोगी योजना के साथ राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इंटर्नशिप के दौरान केवल केयर एसोसिएट प्रशिक्षु से संबंधित केयर एसोसिएटस के लिए ही धन उपलब्ध कराया जाएगा।

केयर एसोसिएट के लिए पात्रता मापदंड

10 वीं या 8 वीं पास (प्राथमिक केयर एसोसिएट प्रशिक्षण पुरा करने के साथ) उम्मीदवार कोर्स के लिए आवेदन करने की पात्रता रखते हैं। पिछली सहयोगी योजना या बुनियादी आर.सी.आई. प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षण ले चुके केयर एसोसिएट भी उन्नत पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। दिव्यांगजन के माता-पिता या अभिभावक भी इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के थ्योरी क्लासेस की अवधि समाप्त होने के बाद उनके कोर्स को पूर्ण माना जाएगा। थ्योरी क्लासेस की अवधि पूरा करने वाले माता-पिता या अभिभावक के लिए इंटर्नशिप करना अनिवार्य नहीं होगा।

मूलभूत सुविधाएं

केयर एसोसिएट प्रशिक्षण केन्द्र को 1.5 महीने (प्राथमिक प्रशिक्षण) से 3 महीने (उन्न्त प्रशिक्षण) के कक्षा प्रशिक्षण सत्र को सुगमता पुर्वक चलाये जाने य़ोग्य बनाया जाना चाहिए।

केयर एसोसिएट प्रशिक्षण केन्द्र

इस योजना के पंजीकृत संगठनों द्वारा केयर एसोसिएट प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के दौरान निम्नलिखित सुविधाओं कि व्यवस्था की जानी चाहिए:

I. बुनियादी सुविधाएं

केयर एसोसिएट प्रशिक्षण केन्द्र को पर्याप्त रूप से लगभग 30 प्रशिक्षुओं के बैच को 1.5 महीने (प्राथमिक प्रशिक्षण) से 3 महीने (उन्न्त प्रशिक्षण) के कक्षा प्रशिक्षण सत्र को सुगमता पुर्वक चलाये जाने य़ोग्य बनाया जाना चाहिए। केयर एसोसिएट प्रशिक्षण केन्द्र कि स्थापना किराए या पंजीकृत संगठन द्वारा स्वामित्व वाले स्थान पर किया जा सकता है, जिसमें कक्षा संचालन के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो।

II. प्रशिक्षक

केयर एसोसिएट प्रशिक्षण केन्द्र में प्राथमिक या उन्नत पाठ्यक्रम के 30 केयर एसोसिएट प्रशिक्षुओं के बैच के प्रशिक्षण के लिए कम से कम एक मुख्य प्रशिक्षक उपलब्ध होना चाहिए। अन्य स्थायी विषयों/मुद्दों के विषय विशेषज्ञों (एसएमई) को आवश्यकता के आधार पर पंजीकृत संगठन द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

III. प्रशिक्षण सामग्री

पंजीकृत संगठन द्वारा सभी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण सामग्री कि व्यवस्था की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की यह सभी प्रशिक्षुओं को उपलब्ध हो।

IV. नौकरी के लिए परामर्श

दिव्यांगजनों और प्रशिक्षित केयर एसोसिएटस को उपयुक्त आवास और कार्यस्थलों की परख के लिए प्रशिक्षित केयर एसोसिएटस की आवश्यकताओं के आधार पर दिव्यांगजनों के माता-पिता/अभिभावक/स्कूलों/नियोक्ताओं को परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। इस संबंध में पंजीकृत संगठन राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध केयर एसोसिएट नौकरी मॉड्यूल का लाभ सकते हैं या प्रशिक्षित केयर एसोसिएटस के लिए रोजगार मेलों का आयोजन कर सकते है।

V. पंजीकृत संगठन द्वारा दिव्यांगजनों के माता-पिता/अभिभावकों के घर तक पहुँच

पंजीकृत संगठन को प्राथमिक या उन्नत (केवल थ्योरी पार्टस) कोर्स पुर्ण कर चुके केयर एसोसिएटस द्वारा दिव्यांगजन की उचित देखभाल प्रदान करने में उनकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए माता-पिता/अभिभावक के घर जाना चाहिए। पंजीकृत संगठन द्वारा इस समीक्षा की रिपोर्ट (न्यूनतम 200 शब्द) राष्ट्रीय न्यास को भेजी जानी आवश्यक है। पंजीकृत संगठन द्वारा प्राथमिक प्रशिक्षण के लिए प्रति माता-पिता/अभिभावक के हिसाब से कम से कम 2 बार तथा उन्नत प्रशिक्षण के लिए कम से कम 3 बार समीक्षा की जानी आवश्यक हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए (प्राथमिक पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 3000/ - रु. और उन्नत पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 6000/ - रु.) पंजीकृत संगठन प्रति प्रशिक्षु के आधार पर प्रति माह के लिए 1000 रु. तक ले सकते हैं, परन्तु यह आवश्यक नहीं है। हालांकि, केयर एसोसिएट प्रशिक्षण कर रहे, दिव्यांगजनों के माता-पिता/अभिभावक पर कोई चार्ज नहीं किया जाएगा।

आवश्यक कर्मचारी

क्रम संख्या श्रेणी कर्मचारियों की संख्या कर्मचारियों की विकास केन्द्र में प्रति माह आवश्यकता उपस्थिति का विवरण  
1. मुख्य प्रशिक्षक 1 30 केयर एसोसिएटस के बैच के अनुसार
2. विषय विशेषज्ञ (एसएमई) 1 आवश्यकता के अनुसार

प्रशिक्षक

केयर एसोसिएट प्रशिक्षण केन्द्र में प्राथमिक या उन्नत पाठ्यक्रम के 30 केयर एसोसिएट प्रशिक्षुओं के बैच के प्रशिक्षण के लिए कम से कम एक मुख्य प्रशिक्षक उपलब्ध होना चाहिए। अन्य स्थायी विषयों/मुद्दों के विषय विशेषज्ञों (एसएमई) को आवश्यकता के आधार पर पंजीकृत संगठन द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

 

निधि का वितरण

क्रम संख्या श्रेणी प्रशिक्षण राशि (भारतीय रु. में)   राशि वितरण की समय-सीमा  
I. स्थापना की लागत प्राथमिक प्रशिक्षण या 1,00,000/- रु. प्रस्ताव की स्वीकृति के समय
उन्नत प्रशिक्षण 1,00,000/- रु.
  II. प्रशिक्षण लागत प्राथमिक 4,200/- रु. प्रति प्रशिक्षु, प्रति बैच प्रशिक्षण के सफलतापुर्वक समापन पर
उन्नत 8,000/- रु. प्रति प्रशिक्षु, प्रति बैच
  III. प्रशिक्षु वेतन प्राथमिक 5000/ - रु. से अधिक, प्रति प्रशिक्षु, प्रति बैच (दिव्यांगजनों के माता-पिता सहित) प्रशिक्षण के सफलतापुर्वक समापन पर
उन्नत 10,000/- रु. से अधिक, प्रति प्रशिक्षु, प्रति बैच (दिव्यांगजनों के माता-पिता सहित)

अनुदान का विवरण

राष्ट्रीय न्यास द्वारा निम्नलिखित तीन श्रेणीयों के तहत केयर एसोसिएट प्रशिक्षण केन्द्र के लिए धन प्रदान किया जाएगा:

I. स्थापना की लागत

यह एक गैर-आवर्ती तथा एक बार प्रदान की जाने वाली लागत है, जो प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए पंजीकृत संगठनों को प्रदान की जाती है। इस लागत को किसी भी पंजीकृत संगठन द्वारा आयोजित प्रथम प्रशिक्षण के लिए ही प्रदान किया जाएगा। स्थापना लागत को प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और सहायक उपकरणों की लागत को कवर करने के लिए प्रदान किया जाएगा। स्थापना लागत केवल सहयोगी योजना के तहत पंजीकरण के लिए पहले आवेदन के समय पर ही प्रदान की जाएगी। भविष्य में अन्य बैचों के लिए आवेदनों पर पंजीकृत संगठन केवल प्रशिक्षु लागत और वजीफा के लिए ही पात्र होंगे।

पंजीकृत संगठन द्वारा अगर प्रथम दो वर्षों में कम से कम 2 बैचों को प्रशिक्षित नहीं किया गया तो राष्ट्रीय न्यास द्वारा स्थापना लागत को वसूल लिया जाएगा। पंजीकृत संगठन 360 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के बाद ही स्थापना लागत प्राप्त करने के लिए पुनः पात्र होगें। ऐसा केंद्र में उपकरण, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जा रहा है।

II. प्रशिक्षण लागत

राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रति मॉड्यूल के प्रशिक्षण के परिचालन खर्च (किराया, प्रशिक्षण सामग्री और प्रशिक्षक की फीस की लागत) को कवर करने के लिए पंजीकृत संगठन को भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त खर्च पंजीकृत संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।

III. प्रशिक्षु का वेतन

प्रशिक्षु भी वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे। राष्ट्रीय न्यास पंजीकृत संगठन के माध्यम से प्रशिक्षुओं के लिए वेतन की प्रतिपूर्ति करेगा। प्रशिक्षु वेतन का भुगतान और वेतन राशि की प्रतिपूर्ति के लिए राष्ट्रीय न्यास को हस्ताक्षर किए हुए रसीद प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पंजीकृत संगठन की होगी। वेतन राशि की प्रतिपूर्ति माता-पिता सहित सभी प्रशिक्षुओं के लिए की जाएगी, जो भी इंटर्नशिप पूरा करते हैं।

कृपया ध्यान दें, प्रशिक्षु लागत और प्रशिक्षु वेतन का भुगतान केवल उन प्रशिक्षुओं के लिए किया जाएगा जिन्होनें प्रशिक्षण के थ्योरी पार्ट और नौकरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया हो, यानी जिसने प्रशिक्षण में कम से कम 75% भाग लिया हो (दस्तावेजों को अनुभाग 1.5.2 में दिए गए प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए)। अगर किसी मामले में प्रशिक्षु अपने इंटर्नशिप के दौरान नियोक्ता से किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन प्राप्त करता है, तो पंजीकृत संगठन द्वारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

दिव्यांगजन के माता-पिता के लिए प्रशिक्षण लागत का भुगतान 75% कि उपस्थिति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का बाद ही किया जाएगा, 75% कि उपस्थिति न होने पर वे इंटर्नशिप के लिए पात्र नहीं होगें। दिव्यांगजन के माता-पिता या संरक्षक जिन्होनें पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है, उनके लिए इंटर्नशिप का प्रावधान नहीं होगा। ऊपर उल्लेखित प्रत्येक श्रेणी के तहत धन का आवंटन इस प्रकार है:

क्रम संख्या श्रेणी प्रशिक्षण राशि (भारतीय रु. में) राशि वितरण की समय-सीमा  
I. स्थापना की लागत प्राथमिक या उन्नत प्रशिक्षण 1,00,000/- रु. प्रस्ताव की स्वीकृति के समय
1,00,000/- रु. प्रस्ताव की स्वीकृति के समय
II. प्रशिक्षण लागत प्राथमिक 4,200/- रु. प्रति प्रशिक्षु, प्रति बैच प्रशिक्षण के सफलतापुर्वक समापन पर
उन्नत 8,000/- रु. प्रति प्रशिक्षु, प्रति बैच प्रशिक्षण के सफलतापुर्वक समापन पर
III. प्रशिक्षु वेतन प्राथमिक 5,000/- रु. से अधिक, प्रति प्रशिक्षु, प्रति बैच (दिव्यांगजनों के माता-पिता सहित) प्रशिक्षण के सफलतापुर्वक समापन पर
उन्नत 10,000/- रु. से अधिक, प्रति प्रशिक्षु, प्रति बैच (दिव्यांगजनों के माता-पिता सहित) प्रशिक्षण के सफलतापुर्वक समापन पर

 

पात्रता मानदंड

पंजीकृत संगठनों, सेवाप्रदाता प्रशिक्षुओं और सेवाप्रदाता प्रशिक्षकों के लिए पात्रता मानदंड

नई योजनाओं के तहत आवेदन करने के लिए निर्धारित मापदंड निम्नानुसार है –

  1. राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
  2. विकलांगता अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
  3. राज्य/केंद्र/अन्य सरकारों द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए।
  4. पंजीकृत संगठन का किसी बैंक में खाता होना आवश्यक है। 
  5. पंजीकृत संगठन का ई-मेल आईडी और संपर्क विवरण होना आवश्यक है।

ध्यान दें: पंजीकृत संगठन के उपरोक्त मापदंडों को पूरा करने में असमर्थ होने पर वे इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते।

I. पंजीकृत संगठन के लिए पात्रता मापदंड

  1. आवेदक संगठन को राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत होना चाहिए। 
  2. आवेदक संगठन को नामांकन के समय पर विकलांगता अधिनियम 1995 के अंतर्गत वैध रुप से पंजीकृत होना चाहिए।   
  3. आवेदक संगठन को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत चार प्रकार की विकलांगता में से किसी एक में एक वर्ष के अनुभव के साथ ही निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के साथ कम से कम 2 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए।
  4. गैर-सरकारी संगठन को पंजीकरण के समय राष्ट्रीय न्यास या किसी भी अन्य सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए।

पंजीकृत संगठनों के लिए पात्रता मापदंड

पंजीकृत संगठनों को सहयोगी योजना में पंजीकरण के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है –

क्रम संख्या पात्रता मापदंड आवश्यक प्रमाण-पत्र
1. संगठन को राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत होना चाहिए। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।
2. संगठन को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत चार प्रकार की विकलांगतो में से किसी एक में एक वर्ष के अनुभव के साथ ही निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के साथ कम से कम 2 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। पंजीकृत संगठन द्वारा कार्य के ब्यौरे का प्रमाण-पत्र
3. गैर-सरकारी संगठन को पंजीकरण फार्म जमा करते समय राष्ट्रीय न्यास या किसी भी अन्य सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए।    पंजीकृत संगठन द्वारा प्रमाण-पत्र

केयर एसोसिएट प्रशिक्षुओं/माता-पिता की पात्रता

  1. आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. 8 वीं या इसके समकक्ष की पढाई पुर्ण होनी चाहिए।
  3. माता-पिता के लिए किसी भी प्रकार कि न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

केयर एसोसिएट प्रशिक्षुओं/माता-पिता की पात्रता

आवेदक को सहयोगी योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण के निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है -

प्राथमिक प्रशिक्षण

  1. प्रशिक्षण के लिए आवेदन के समय आवेदनकर्ता की आयु 18-45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. आवेदनकर्ता द्वारा 8 वीं या इसके समकक्ष की पढाई की होनी चाहिए।
  3. माता-पिता के लिए किसी भी प्रकार कि न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है।

उन्नत प्रशिक्षण

  1. प्रशिक्षण के लिए आवेदन के समय आवेदनकर्ता की आयु 18-45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. आवेदनकर्ताः
    • 8 वीं या इसके समकक्ष की पढाई पुर्ण करने वाला और पिछली सहयोगी योजना या बुनियादी आर.सी.आई. प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षित होना चाहिए। 

    या

    • 10वीं या इसके समकक्ष की पढाई की होनी चाहिए।

ग. केयर एसोसिएट प्रशिक्षक के लिए पात्रता

  1. प्रशिक्षक द्वारा बी.एड. विशेष शिक्षा डिग्री या भारतीय पुनर्वास परिषद से सेवाप्रदाता या संबंधित पाठ्यक्रम की पढाई की हुई होनी चाहिए।
  2. एम.एड विशेष शिक्षा डिग्री धारण प्रशिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

केयर एसोसिएट प्रशिक्षक के लिए पात्रता

सहयोगी योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सेवाप्रदाता प्रशिक्षक कि पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

प्राथमिक प्रशिक्षण

1. प्रशिक्षक द्वारा बी.एड. विशेष शिक्षा डिग्री या भारतीय पुनर्वास परिषद से सेवाप्रदाता या संबंधित पाठ्यक्रम की पढाई की हुई होनी चाहिए।

उन्नत प्रशिक्षण

1. प्रशिक्षक द्वारा बी.एड. विशेष शिक्षा डिग्री या भारतीय पुनर्वास परिषद से सेवाप्रदाता या संबंधित पाठ्यक्रम की पढाई की हुई होनी चाहिए। एम.एड विशेष शिक्षा डिग्री धारण प्रशिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

 

पंजीकृत संगठनों (आरओ) और केयर एसोसिएटस के लिए नामांकन प्रक्रिया

I. पंजीकृत संगठनों के लिए नामांकन प्रक्रिया

  1. आवेदन फार्म को ऑनलाइन भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें*
  2. राष्ट्रीय न्यास पोर्टल पर फार्म को जमा करें।  
  3. 1000 – रु. के आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।   
  4. भरे गये फार्म का प्रिंट आउट ले और आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे राष्ट्रीय न्यास के पते पर भेज दे। आवेदन 7 दिनों के भीतर भेज दिया जाना चाहिए और 15 दिनों के भीतर राष्ट्रीय न्यास कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।

सहयोगी योजना का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत संगठनों का नामांकन

पंजीकृत संगठन नामांकन प्रक्रिया सहयोगी योजना के लिए आवेदन कर रहे केन्द्रों के नामांकन की आवश्यक प्रकियाओं को स्पष्ट करती है, जिसे हर बार लागू किया जाएगा। इसके साथ ही यह आवश्यक जानकारी, दस्तावेजों के विवरण और प्रत्येक गतिविधि के लिए निर्धारित समय-सीमा को भी स्पष्ट करती है।

पहला चरण - राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत गैर सरकारी संगठन को जारी किये गए यूजरनेम और पासवर्ड द्वारा राष्ट्रीय न्यास वेबसाइट पर लॉगइन करना चाहिए।

दूसरा चरण - आवेदन फार्म राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है और इसे केवल ऑनलाइन भरा जा सकता है। सहयोगी योजना में नामांकन करने का आवेदन शुल्क 1000 / - रु. है।

  • पंजीकृत संगठन द्वारा आवेदन पत्र/प्रस्ताव ऑनलाइन भेजा जाना चाहिए।
  • आवेदन फार्म को ऑनलाइन भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करें*
  • राष्ट्रीय न्यास पोर्टल पर फार्म को जमा करें।  
  • आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। 
  • भरे गये फार्म का प्रिंट आउट और आवश्यक दस्तावेजों को 15 दिनों के भीतर राष्ट्रीय न्यास कार्यालय में भेज दिया जाना चाहिए।

*पंजीकृत संगठनों को नामांकन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत/अपलोड किया जाना आवश्यक हैः

  1. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले दस्तावेज (राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीयन प्रमाण/प्रमाण-पत्र, उपक्रम आदि)
  2. प्रस्तावित स्थल पर मौजूदा स्थापना के संबंध में पंजीकृत संगठन द्वारा घोषणा –पत्र।
  3. योजना के प्रस्ताव का मौजूदा स्थापना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैः 
  • प्रशिक्षण मॉड्यूल का विवरण (चुना गया पाठ्यक्रम (प्राथमिक/उन्नत), पाठ्यक्रम की संरचना)।
  • प्रशिक्षण शुरू करने की तारीख का विवरण।  
  1. पहचान और शैक्षिक प्रमाण-पत्र के साथ नामांकित उम्मीदवारों का विवरण (नाम, उम्र, संपर्क विवरण); माता-पिता के मामले में, विकलांगता प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।  
  2. पहचान और शैक्षिक प्रमाण-पत्र के साथ प्रशिक्षक का विवरण (नाम, उम्र, संपर्क विवरण)।

पिछले बैचों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यास से धन की मंजूरी की रसीद के साथ-साथ केयर एसोसिएटस/माता-पिता (स्थापना के लिए फिर से आवेदन करने के मामले में) के प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र।

पहला चरण - आवेदन/प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय सभी आवश्यक औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद लिया जाएगा। किसी विसंगति के मामले में संगठन को सूचित किया जाएगा।

दुसरा चरण - आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर राष्ट्रीय न्यास द्वारा संगठन से संपर्क किया जाएगा। ऑनलाइन फार्म के मामले में, प्राप्ति की तारीख और समय सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन फार्म जमा करने से मान्य होगी। हालांकि, अगर कोई दस्तावेज अपुर्ण है तो, आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर राष्ट्रीय न्यास द्वारा संगठन से संपर्क किया जाएगा।

तीसरा चरण - अगर किसी मामले में ऑनलाइन फार्म भेजने के 10 दिन के भीतर फार्म और अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्राप्त नहीं होती है तो, राष्ट्रीय न्यास द्वारा निर्धारित समय सीमा (जोकी ऑनलाइन फार्म प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर है) के 5 दिनों के भीतर पंजीकृत संगठन से सूचना भेजी जाएगी।

चौथा चरण - सभी आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद राष्ट्रीय न्यास द्वारा नामांकन कि मंजूरी की तारीख से 15 दिनों के भीतर पंजीकृत संगठन को पुरे स्थापना लागत का भुगतान कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय न्यास द्वारा 30 प्रशिक्षुओं के प्रत्येक बैच के लिए निधि प्रदान की जाएगी और किसी भी बैच में कम से कम 24 प्रशिक्षु होने के बाद ही इसे प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाएगी। प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होने के मामले में (प्रस्ताव अधूरे दस्तावेजों के कारण अस्वीकृत होता है तो, राष्ट्रीय न्यास अधूरे दस्तावेजों की सूची प्रदान करेगा और पंजीकृत संगठन को निर्णय की प्राप्ति की तिथि से दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा), राष्ट्रीय न्यास पंजीकृत संगठन को सूचित करेगा और अस्वीकृति का कारण भी प्रदान करेगा।

पांचवा चरण - धन स्थानांतरण की तारीख से, पंजीकृत संगठन के पास पाठ्यक्रम शुरू करने और राष्ट्रीय न्यास को उसका विवरण भेजने के लिए 30 दिन का समय होगा।

छठा चरण - प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के बाद पंजीकृत संगठन को प्रशिक्षुओं के उपस्थिति रिकॉर्ड (दैनिक आधार पर हस्ताक्षर के माध्यम से दर्ज किया गया) के साथ-साथ प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या का विवरण और प्रशिक्षण पूरा होने की रिपोर्ट, इंटर्नशिप के सफलता पुर्वक पुर्ण होने तथा प्रशिक्षुओं को कोर्स पूरा होने का प्रमाण-पत्र दिये जाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सातवां चरण - सत्यापन के बाद राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी प्रशिक्षुओं को लागत प्रदान कि जाएगी, यह लागत सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या पर आधारित है।

II. केयर एसोसिएटस के लिए नामांकन प्रक्रिया

  1. सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना।
  2. दस्तावेजों का सत्यापन।

केयर एसोसिएट प्रशिक्षण केंद्र में केयर एसोसिएटस का नामांकन

केयर एसोसिएट प्रशिक्षण केंद्र में केयर एसोसिएटस के नामांकन के लिए निम्नलिखित चरणों को पुरा करना आवश्यक हैं:

पहला चरण - केयर एसोसिएट को पंजीकृत संगठन की ओर से प्रशिक्षण के लिए निर्दिष्ट समय सीमा के प्रमाण-पत्र के साथ केयर एसोसिएट प्रशिक्षण केंद्र में आना चाहिए। 

केयर एसोसिएट प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकन के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक हैं:

  • संबंधित प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र।
  • पहचान प्रमाण-पत्र।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र और माता-पिता के मामले में बच्चे का पहचान-पत्र

दूसरा चरण – उपरोक्त सभी दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद सेवाप्रदाता को केयर एसोसिएट प्रशिक्षण केंद्र में पंजीकृत कर लिया जाएगा। केंद्र के कार्यक्रम के बारे में आगे की जानकारी, तारीख, नियमों और व्यवस्था आदि की जानकारी सहयोगी केन्द्र के प्रतिनिधियों द्वारा बतायी जाएगी।

 

अंतिम नवीनीकृत: 28-03-2023

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