राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार कोई भी स्वैच्छिक संगठन या विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता से संबंधित एसोसिएशन या "स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु – निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों" के कल्याण हेतु कार्य कर रहे निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों की समिति या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 की 21 धारा), या धारा 25 के तहत पंजीकृत कंम्पनियां या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और संबंधित राज्य में विकलांगता अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत व्यक्ति ऑनलाइन फार्म के साथ प्रपत्र `ई' को भरकर संगठन के अध्यक्ष/महासचिव के स्टाम्प तथा हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। न्यास की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे संगठन का न्यास के साथ पंजीकरण आवश्यक होगा।
अंतिम नवीनीकृत: 28-03-2023
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