राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13 (1) के अनुसार, बोर्ड समय-समय पर इस तरह के क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने के लिए एक स्थानीय स्तरीय समिति का गठन करेगा। धारा 13 (2) के अनुसार एक स्थानीय स्तरीय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे -
स्रोत - राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 13 (1) और (2)।
सहयोजित अतिरिक्त सदस्य
स्थानीय स्तरीय समिति को कामकाज में उनकी सहायता करने के लिए वैधानिक सदस्यों के अलावा सहयोजित सदस्य के रूप में निम्नलिखित को शामिल करने के लिए सलाह दी गई है।
इसके अलावा स्थानीय स्तरीय समिति मामले में न्याय प्रदान करने और प्रभावी कार्यकरण के लिए किसी भी अन्य सरकारी अधिकारी या विकलांगता विशेषज्ञों को शामिल कर सकती है।
स्रोत - राष्ट्रीय न्यास विनियम की धारा 13 (5) के आधार पर अक्टूबर 2007 में जारी किए गए दिशा-निर्देश।
अभिभावक की नियुक्ति
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 (1) के अनुसार "दिव्यांगजन के माता-पिता या उसके रिश्तेदार दिव्यांगजन के अभिभावक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए स्थानीय स्तरीय समिति को आवेदन कर सकते हैं"।
अभिभावक का स्थानान्तरण
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 17 (1) के अनुसार, अगर माता-पिता या दिव्यांगजन के रिश्तेदार या पंजीकृत संगठन द्वारा यह ज्ञात होता है की दिव्यांगजन का अभिभावक द्वारा -
स्रोत: राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 -17
अधिनियम के तहत कानूनी अभिभावकता व्यक्ति या संपत्ति या दोनों के लिए है।
स्रोत: धारा 14 (3) तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत फार्म बी और एएलए की सलाह के अनुसार।
स्रोत - 4 मार्च 2011 को आयोजित 43 वीं बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष को वित्त पोषण का निर्धारण करने के लिए अधिकृत किया गया था और उसी के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्त पोषण पर निर्णय लिया गया। वित्त पोषण के ढांचे को श्री वेणुगोपालन और उसके बाद बोर्ड के सदस्य और एलएलसी गैर सरकारी संगठन, कोल्लम, केरल के सदस्यों द्वारा किये गए घर के दौरे के व्यावहारिक अनुभव के आधार पर संशोधित किया गया था। तदनुसार, बोर्ड की 49 वीं बैठक, दिनांकित 4 अप्रैल 2012 में घर के दौरे के लिए अनुदान को 500/रु. करके संशोधित किया गया था।
प्रत्येक स्थानीय स्तरीय समिति को घर के दौरे के लिए और स्थानीय स्तरीय समिति कि वैधानिक जिम्मेदारियों के शीघ्र निपटान में सचिवीय सहायता के लिए उप-समिति का गठन करना चाहिए।
स्थानीय स्तरीय समिति के बैंक खाते
"स्थानीय स्तरीय समिति के जिले या राज्य के नाम" पर एक अलग बैंक खाता खोला जाना चाहिए, जिसके पहले हस्ताक्षरकर्ता जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट या उनके प्रतिनिधि, दूसरे हस्ताक्षरकर्ता गैर-सरकारी संगठन के सदस्य तथा तीसरे हस्ताक्षरकर्ता स्थानीय स्तरीय समिति के दिव्यांगजन होंगे।
खाते का संचालन पहले हस्ताक्षरकर्ता और दूसरे या तीसरे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा में से किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। चेक बुक/पास बुक और खाते के विवरण का संरक्षक स्थानीय स्तरीय समिति का एनजीओ सदस्य होगा।
एलएलसी के एनजीओ सदस्य भी एलएलसी के संयोजक होंगे।
स्रोत - जे.एस. एंड सी.ई.ओ. द्वारा सभी स्थानीय स्तरीय समिति को 30/5/2008 को जारी दिशा-निर्देश पत्र देखें।
स्रोत - राष्ट्रीय न्यास अनुभाग की धारा 10 (1)
स्रोत - राष्ट्रीय न्यास विनियम की धारा 13 (5) के आधार पर विस्तार।
स्रोत - सहायक विधि सलाहकार की कानूनी सलाह के अनुसार
स्रोत - राष्ट्रीय न्यास विनियम की धारा 13 (5) के आधार पर विस्तार।
धारा 14 (3) को राष्ट्रीय न्यास के नियमों के तहत फार्म बी के साथ देखा जाय, तो अभिभावकता कि चार श्रेणियाँ है। इसलिए, इसके परिच्छेद में और सहायक विधि सलाहकार के कानूनी सलाह के अनुसार सविस्तार किया गया है।
स्रोत: राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 13 (4)
अंतिम नवीनीकृत: 31-12-2019
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