राष्ट्रीय न्यास का आधिकारिक वेबसाइट आम जनता में जानकारी का प्रसार करने के लिए विकसित किया गया है। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता और शुद्धता सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए गए हैं, लेकिन यह एक कानूनी बयान के रूप में या किसी भी कानूनी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वेब सामग्री, राष्ट्रीय न्यास वेबसाइट को बिना किसी पूर्व सूचना के बदलने का विषय-वस्तु हैं।
राष्ट्रीय न्यास किसी भी सूरत में मियाद, अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति या इस वेबसाइट के डेटा के उपयोग कारण जो कोई भी खर्च, नुकसान या क्षति सहित किसी भी खर्च, हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वेबसाइट पर अधिनियम, नियम, विनियम, नीति, वक्तव्य आदि के बारे में प्रस्तुत जानकारी और संबद्ध अधिनियम, नियम, विनियम, नीति, वक्तव्य आदि, में निहित जानकारी से अंतर होने की स्थिति में संबद्ध विभाग मान्य होगा।
अन्य वेब साइटों से लिंक जो इस वेबसाइट में शामिल किए गए है केवल जनता की सुविधा के लिए ही प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय न्यास सामग्री या सहबद्ध वेबसाइटों की विश्वसनीयता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है और उसके अंतर्गत प्रकट दृष्टिकोण का अनिवार्य रूप से समर्थन नहीं करता है। यह हर समय ऐसे सम्बद्ध पृष्ठों की उपलब्धता की भी गारंटी नहीं देता है।
इस वेबसाइट पर प्रदर्शित सामग्री का नि:शुल्क पुनरूत्पादन किया जा सकता है। हांलाकि, सामग्री का पुनरूत्पादन सही ढंग से किया जाना चाहिए और अपमानजनक तरीके या भ्रमित करने के संदर्भ में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी सामग्री दूसरों के लिए प्रकाशित या जारी किया जा रहा हो, स्रोत का प्रमुखता से उल्लेख किया जाना चाहिए। हालांकि, इस सामग्री को पुन: पेश करने की अनुमति, ऐसे किसी भी सामग्री के लिए नहीं है, जिसकी एक तीसरी पार्टी के रूप में कॉपीराइट होने की पहचान है। ऐसी सामग्री का पुनरूत्पादन करने के लिए अधिकार-पत्र, संबंधित विभाग/कॉपीराइट धारक से प्राप्त किया जाना चाहिए।
इन नियमों और शर्तो को भारतीय कानूनों के अनुसार बनाया जाएगा और नियंत्रित होगा। इन नियमों और शर्तों के तहत कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर, इसका निर्णय भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
वेबसाइट पर प्रदत्त सामग्री, या तो व्यक्त या निहित में बिना किसी भी प्रकार की वारंटी के उसी रूप मेंप्रदान की जाती है। वेबसाइट पर सामग्री किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त की वारंटी के बिना हैं। राष्ट्रीय न्यास किसी भी ऐसी सामग्री की सटीकता, पूर्णता या पर्याप्तता के संबंध में या इसके अद्यतन से संबंधित विशेष रूप से कोई भी वारंटी या अभिवेदन नहीं देता है।
कृपया ध्यान दें कि यह गारंटी नहीं दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री आधिकारिक तौर पर अपनाये गये पाठ के सटीक पुनरुत्पादन से तैयार किया गया है। राष्ट्रीय न्यास समय-समय पर बिना किसी सूचना के अपनी वेबसाइट पर सामग्री को, जोड़ता, बदलाव, सुधार या अद्यतन करता है। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय न्यास प्रबंधन वेबसाइट के उपयोग से हुई, बिना किसी पाबन्दी, कोई गलती, वायरस, त्रुटि, चूक, रुकावट या देरी, सहित किसी भी हानि, क्षति, दायित्व या खर्च के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
वेबसाइट का उपयोग उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जोखिम है। उपयोगकर्ता विशेष रूप से इस बात को मानता है और सहमत है कि राष्ट्रीय न्यास किसी भी उपयोगकर्ता के किसी भी आचरण के लिए उत्तरदायी नहीं है।
नेशनल ट्रस्ट किसी उद्देश्य, योजना और/या योजना विशिष्ट किसी भी अन्य जानकारी को संशोधित करने का किसी भी समय बिना सूचना के अधिकार सुरक्षित है।
यह आरओ की जिम्मेदारी है कि वह योजना के उद्देश्यों को राष्ट्रीय न्यास के माध्यम से अथवा अपने स्वयं के संसाधनों से प्राप्त करें।
आरओ राष्ट्रीय न्यास के कई योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं और विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए कई केन्द्र खोल सकते भी हैं।
आरओ से उम्मीद हैं कि उन्होंने प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उल्लेखित सभी समयसीमा का कड़ाई से पालन किया है। हालांकि, ऐसा करने में किसी भी विफलता की स्थिति में, आरओ द्वारा देरी के लिए एक उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने पर, राष्ट्रीय न्यास आगे की कार्रवाई पर पुनर्विचार करने का अधिकार रखता है।
राष्ट्रीय न्यास हर 3 साल में एक बार इस योजना का मूल्यांकन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
राष्ट्रीय न्यास योजना को बंद करने, स्थगित करने या वित्त की उपलब्धता पर विचार करते हुए मंजूरी रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
योजना भारत के कानूनों के अनुसार नियन्त्रित और निर्मित किया जाएगा और केवल नई दिल्ली की अदालत के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के अधीन किया जाएगा।
विकलांग व्यक्तियों का संगठन, विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता का कोई भी संगठन या एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा पंजीकरण की प्रणाली राष्ट्रीय न्यास में परिभाषित किया गया है। विकलांग व्यक्तियों का संगठनों, विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता का संगठन और स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनिवार्य है कि राष्ट्रीय न्यास योजना से लाभ/वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए, वे राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत कराएँ। हालांकि, यह निर्णय लिया गया है कि विकलांग व्यक्तियों के संगठन, विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता का संगठन और स्वैच्छिक संगठन का राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के तहत उनके पंजीकरण की अंतिम तारीख से छह महीने तक वैध रहेगा। इस विशेष तिथि के बाद पंजीकरण निरस्त मानी जाएगी। हालांकि, विकलांग व्यक्तियों के हित में यह निर्णय लिया गया है कि चालू वित्त वर्ष के पूरे वर्ष के लिए योजना/वित्त पोषण जारी रखा जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद कोई धन बढ़ाया नहीं जाएगा/नवीकृत नहीं किया जाएगा/ नहीं दिया जाएगा, यदि विकलांग व्यक्तियों के संगठन, विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता का संगठन और स्वैच्छिक संगठनों को पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के अंतर्गत प्रमाण पत्र नहीं मिलता है।
योजना के लाभ/वित्त पोषण राष्ट्रीय न्यास से जाली/गलत दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किये गये हैं, तो संबद्ध आरओ को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद, तीन साल के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा।