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The National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities.

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राष्ट्रीय न्यास में एनजीओ के पंजीकरण के लिए चेकलिस्ट प्रिंट गाइडलाइंसPrint

राष्ट्रीय न्यास पंजीकरण केवल उन गैर-सरकारी संगठनों को दिया जाता है जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक या एक से अधिक के दिव्यांग व्यक्तियों के साथ काम कर रहे हैं:

  • a) स्वलीनता
  • b) प्रमस्तिष्क घात
  • c) बौद्धिक दिव्यांगता
  • d) बौद्धिक दिव्यांगता

ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में सभी दस्तावेजों को स्कैन करें और अपलोड करने के लिए तैयार रखें।

  • अ) संगठन के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज (पीडीएफ प्रारूप में)

    • 1. एसोसिएशन का पूर्ण मूल ज्ञापन (एमओए) या न्यास डीड, (सोसायटी ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज / न्यास की सील को स्पष्ट रूप से दिखाते हुए )
    • 2. संगठन के Bylaws की प्रतिलिपि
    • 3. संगठन के उद्देश्य
    • 4. वर्तमान शासी निकाय सदस्यों की प्रमाणित सूची
    • 5. PwD अधिनियम 1995 या RPD अधिनियम 2016 के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र
    • 6. NGO DARPAN पोर्टल से NITI Aayog Registration पेज के स्क्रीन शॉट की कॉपी
    (यदि उपरोक्त दस्तावेज़ में से कोई भी हिंदी या अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में है, तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में उस दस्तावेज़ का अनुवादित संस्करण संगठन के प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित कर, मूल दस्तावेज़ के साथ विलय कर एक पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड करे)
  • ब) प्रबंधन समिति से संबंधित दस्तावेज

  • 1. प्रबंधन समिति/ शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य का पैन और आधार कार्ड
  • 2. पीडब्ल्यूडी सदस्य के मामले में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
  • 3. माता-पिता के मामले में, शासी निकाय के सदस्य के साथ संबंध स्थापित करने वाले बच्चे की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र।
  • 4. संगठन के प्रमुख द्वारा एक शपथ पत्र(सिस्टम से उत्पन्न होगा।) जिसमे यह उल्लेखित हो कि न तो संगठन और न ही इसके किसी भी शासी निकाय के सदस्य को राष्ट्रीय न्यास / भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है। इसके अलावा शासी निकाय का कोई भी सदस्य अतीत में किसी भी ऐसे संगठन का सदस्य अथवा सदस्य का पति या पत्नी नहीं था/ थी , जिसे राष्ट्रीय न्यास / भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया हो |
  • 5.अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ पीडीएफ प्रारूप में और प्रत्येक 5 एमबी तक होना चाहिए।
  • स) संगठन की गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज

    - पिछले तीन वर्षों की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट (केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा में) में जिसमे निम्नलिखित तथ्यों का समवेश आवश्यक है
  • 1.संगठन के बारे में सामान्य परिचयात्मक जानकारी, जिसमें इसके कामकाज के मुख्य क्षेत्र शामिल हैं।
  • 2. राष्ट्रीय न्यास से सम्बंधित दिव्यांग लाभार्थियों की संख्या।
  • 3. राष्ट्रीय न्यास सम्बंधित के लिए की गई गतिविधियाँ।
  • 4. उपरोक्त गतिविधियों को दिखाने वाली तस्वीरें।
  • (नोट: यदि आप वित्त वर्ष 2020-21 में आवेदन कर रहे हैं तो वित्त वर्ष 2019-20, 2018-19 और 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट अपलोड करना आवश्यक है। )
  • द) संगठन के लेखा परीक्षित खातों से संबंधित दस्तावेज (विगत 2 वर्षों के)

  • 1. लेखा परीक्षित रसीद और भुगतान विवरण
  • 2. लेखा परीक्षित आय और व्यय विवरण
  • 3. लेखा परीक्षित तुलना पत्र
  • 4. लेखा परीक्षक रिपोर्ट जिस पर लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत मुहर लगाकर हस्ताक्षर किए गए हो
  • 5. संगठन का पैन कार्ड
  • (नोट: यदि आप वित्त वर्ष 2020-21 में आवेदन कर रहे हैं तो वित्त वर्ष 2019-20 और 2018-19 के लेखा परीक्षित खातों का होना आवश्यक है)
  • य) संगठन के भवन से संबंधित दस्तावेज (जिस पते पर भवन स्थित है)

  • 1. बिक्री विलेख / पंजीकृत लीज डीड / पंजीकृत किराया समझौता
  • 2. लीज्ड या किराये के भवन के मामले में मालिक का स्वामित्व प्रमाण (बिजली बिल / संपत्ति कर रसीद / बिक्री विलेख)
  • 3. भवन की तस्वीर
  • र) स्टाफ से संबंधित दस्तावेज

  • 1. प्रत्येक स्टाफ का पैन और आधार कार्ड

ऑनलाइन फॉर्म भरते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान से जांच कीजिये

  • 1. गवर्निंग बॉडी के प्रत्येक सदस्य का विवरण आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और श्रेणी के साथ भरा जाना चाहिए, जैसा कि बिंदु नंबर 4 में परिभाषित किया गया है।
  • 2.प्रत्येक स्टाफ का विवरण आधार, पैन, योग्यता और पदनाम के साथ भरा होना चाहिए।
  • 3. सभी विवरण भरने के बाद सिस्टम से E फॉर्म जेनरेट कर उस E फॉर्म का प्रिंट आउट लिया जाकर उसके प्रत्येक पृष्ठ पर संगठन के प्रमुख द्वारा संस्था की मुहर लगाकर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसी की स्कैन की हुई कॉपी पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में सभी पेजों को एक फाइल में मर्ज करके अपलोड की जाएगी।
  • 4.कृपया नीचे दिए गए मानदंडों के आधार पर अपने संगठन की सही श्रेणी का चयन करें
क्रमांक संगठन की श्रेणी मापदंड
1दिव्यांग व्यक्तियों का संघ (AoPwD)50% से अधिक शासी निकाय सदस्य दिव्यांग ता वाले व्यक्ति होने चाहिए
2दिव्यांग व्यक्तियों के माता-पिता की एसोसिएशन50% से अधिक शासी निकाय के सदस्य राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगता वाले व्यक्ति के माता-पिता होने चाहिए
3स्वैच्छिक संगठनअन्य सभी संगठन जो श्रेणी 1 और 2 के अंतर्गत नहीं आते हैं

अत्यंत महत्वपूर्ण :

  • 1. कोई भी गलत जानकारी पाए जाने पर, संगठन का पंजीकरण तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और संगठन को काली सूची में डाल दिया जाएगा।
  • 2. . ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद, यदि राष्ट्रीय न्यास द्वारा किसी भी संशोधन का अनुरोध किया जाता है, तो उसे उसी तरीके से तुरंत संशोधित किया जाना चाहिए किन्तु इसे सकारात्मक रूप से, जब तक कि आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रसंस्करण शुल्क को जब्त कर लिया जाएगा । (कृपया संशोधन अनुरोध के लिए अपने प्रवेश पृष्ठ पर नियमित रूप से जांच करते रहें)
  • 3.एक बार पंजीकरण के आवेदन को अस्वीकार कर दिए जाने के बाद, एनजीओ केवल 6 महीने बाद फिर से आवेदन कर सकता है और फिर से प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।
हमने उपर्युक्त सभी दिशानिर्देश / चेकलिस्ट पढ़ लिए हैं और हम सहमत हो गए हैं।