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The National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities.

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राष्ट्रीय न्यास में एनजीओ के पंजीकरण के लिए चेकलिस्ट प्रिंट गाइडलाइंसPrint

राष्ट्रीय न्‍यास का पंजीकरण केवल उन्हीं गैर सरकारी संगठनों को स्‍वीकृत किया जाएगा जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक या एक से अधिक दिव्‍यांग व्यक्तियों के साथ काम कर रहे हैं:

  • a) स्वलीनता
  • b) प्रमस्तिष्क घात
  • c) बौद्धिक दिव्यांगता
  • d) बहुदिव्‍यांगता, यानी एक ही व्यक्ति में दो या दो से अधिक दिव्‍यांगताओं का संयोजन

ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में सभी दस्तावेजों को स्कैन करें और अपलोड करने के लिए तैयार रखें ।

  • अ) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम पंजीकरण,न्‍यास डीड और नीति आयोग पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज पूर्ण और मूल एसोसिएशन ज्ञापन (एमओए) या न्यास डीड, (सोसायटी ऑफ रजिस्ट्रार/न्यास कार्यालय की मुहर को स्पष्ट रूप से नजर आनी चाहिये)

    • 1. संगठन के उपनियमों की स्कैन की गई प्रति
    • 2. संगठन के उद्देश्य
    • 3. वर्तमान शासी निकाय सदस्यों की प्रमाणित सूची
    • 4. आरपीडब्‍ल्‍यूडीअधिनियम 2016 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र
    • 5. एनजीओ दर्पण पोर्टल से नीति आयोग पंजीकरण पृष्ठ के स्क्रीन शॉट की प्रति। (यदि उपरोक्त दस्तावेज़ों में से कोई भी हिंदी या अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में है, तो संगठन के प्रमुख द्वारा विधिवत सत्यापित हिंदी या अंग्रेजी भाषा में उस दस्तावेज़ का अनुवादित संस्करण भी स्कैन किया जाना चाहिए और एक पीडीएफ फाइल बनाने के लिए मूल दस्तावेज़ के साथ विलय किया जाना चाहिए।)
    • ब)) शासी निकाय/प्रबंधन समिति/प्रबंधन न्‍यासी से संबंधित दस्तावेज

    • 1. शासी निकाय/प्रबंधन समिति/प्रबंधन न्‍यासी के प्रत्येक सदस्य का पैन और आधार कार्ड
    • 2. पीडब्ल्यूडी सदस्य के मामले में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
    • 3. माता-पिता के मामले में, शासी निकाय के सदस्य के साथ संबंध रखने वाले बच्चे की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र।
    • 4. संगठन के प्रमुख द्वारा एक शपथ पत्र (सिस्टम से निकालना होगा।) जिसमे यह उल्लेखित हो कि न तो संगठन और न ही इसके किसी भी शासी निकाय के सदस्य को राष्ट्रीय न्यास / भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है। इसके अलावा शासी निकाय का कोई भी सदस्य अतीत में किसी भी ऐसे संगठन का सदस्य अथवा सदस्य का पति या पत्नी नहीं था/ थी , जिसे राष्ट्रीय न्यास / भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया हो
    • 5.अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ पीडीएफ प्रारूप में और प्रत्येक 5 एमबी तक होना चाहिए।
    • स)संगठन की गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज-पिछले वर्ष की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट (केवलहिंदी या अंग्रेजी भाषा में) जिसमे निम्नलिखित तथ्यों का समावेश हो -

    • 1.संगठन के बारे में सामान्य परिचयात्मक जानकारी, जिसमें इसके कामकाज के मुख्य क्षेत्र शामिल हैं।
    • 2. राष्ट्रीय न्यास से सम्बंधित दिव्यांग लाभार्थियों की संख्या।
    • 3. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के लिए की गई गतिविधियाँ (फोटो सहित)।
    • द) संगठन के लेखा परीक्षित खातों से संबंधित दस्तावेज (विगत 2 वर्षों के)

    • 1. लेखा परीक्षित रसीद और भुगतान विवरण
    • 2. लेखा परीक्षित आय और व्यय विवरण
    • 3. लेखा परीक्षित तुलन पत्र
    • 4. लेखा परीक्षक रिपोर्ट जिस पर लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत मुहर लगाकर हस्ताक्षर किए गए हो।
    • 5. संगठन का पैन कार्ड(नोट: यदि आप वित्त वर्ष 2023-24 में आवेदन कर रहे हैं तो वित्त वर्ष 2022-23 और 2021-22 के लेखा परीक्षित खातों का होना आवश्यक है)।
    • य) क्या यह अपने/किराए के भवन में स्थित है (आवश्यक साक्ष्य जैसे- स्वामित्व पत्र/बिक्री विलेख/पंजीकृत पट्टा विलेख/किराया समझौता संलग्न करना होगा।)

    • र) कर्मचारियों से संबंधित दस्तावेज

    • 1.प्रत्येक कर्मचारी का आधार कार्ड

    ऑनलाइनफॉर्म भरते समय निम्नलिखित बिंदुओं की ध्यान से जांच कीजिये

    • 1. शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य का विवरण आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और श्रेणी के साथ भरा जाना चाहिए, जैसा कि बिंदु नंबर 4 में परिभाषित किया गया है।
    • 2.प्रत्येक कर्मचारी का विवरण आधार, योग्यता और पदनाम के साथ भरा जाना चाहिए।
    • 3. सभी विवरण भरने के बाद सिस्टम से E फॉर्म जेनरेट कर उसका प्रिंट आउट लिया जाना चाहिये और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर संगठन के प्रमुख द्वारा संस्था की मुहर लगाकर हस्ताक्षर किए जाने चाहिये। उसकी स्कैन कॉपी पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में सभी पेजों को एक फाइल में मिलाकर अपलोड की जानी चाहिये।
    • 4.कृपया नीचे दिए गए मानदंडों के आधार पर अपने संगठन की सही श्रेणी का चयन करें।
    क्रमांक संगठन की श्रेणी मापदंड
    1दिव्यांग व्यक्तियों का संघ (AoPwD)शासी निकाय के 50% से अधिक सदस्य दिव्यांगता वाले व्यक्ति होने चाहिए
    2दिव्यांग व्यक्तियों के माता-पिता की एसोसिएशनशासी निकाय के 50% से अधिक सदस्य राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगता वाले व्यक्ति के माता-पिता होने होने चाहिए
    3स्वैच्छिक संगठनअन्य सभी संगठन जो श्रेणी 1 और 2 के अंतर्गत नहीं आते हैं

    महत्वपूर्ण नोट :

    • 1. कोई भी गलत जानकारी पाए जाने पर, संगठन का पंजीकरण तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और संगठन को काली सूची में डाल दिया जाएगा।
    • 2.ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद, यदि राष्ट्रीय न्यास द्वारा किसी संशोधन का अनुरोध किया जाता है, तो उसे संशोधन अनुरोध की तारीख से 60 दिनों के भीतर तुरंत और सकारात्मक रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए, अन्यथा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा और प्रसंस्करण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। (कृपया संशोधन अनुरोध के लिए अपने लॉगिन पेज को नियमित रूप से देखते रहें)
    • 3.एक बार पंजीकरण के आवेदन अस्वीकार हो जाने के बाद, एनजीओ केवल 6 महीने बाद फिर से आवेदन कर सकता है और उसे फिर से प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।
    हमने उपर्युक्त सभी दिशानिर्देश / चेकलिस्ट पढ़ लिए हैं और हम सहमत हो गए हैं।