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इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए प्रदर्शनियों, मेलों जैसे आयोजनों में भाग लेने के लिए पंजीकृत संगठनों को धन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत उत्पादों की बिक्री के आधार पर पंजीकृत संगठनों (आरओ) को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।
I. प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायताराष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजनों द्वारा बनाये गये उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए मेलों, प्रदर्शनियों आदि में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर के कार्यक्रमों में पंजीकृत संगठनों की भागीदारी के लिए निधि उपलब्ध करायेगा। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत इस प्रकार के कार्यों के लिए कर्मचारियों की संख्या में कम से कम 51% दिव्यांगजनों को शामिल किया जाना आवश्यक है।
पंजीकृत संगठन अगर उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार किसी कार्यक्रम में भाग लेना चाहते है तो उन्हें प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग-अलग प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इस योजना में राष्ट्रीय न्यास को आवंटित कोई भी स्थायी स्टाल शामिल नहीं होगा ।
पंजीकृत संगठनों द्वारा अगर किसी भी कार्यक्रम में विवरणिका तैयार किया गया या वितरित किया गया है तो राष्ट्रीय न्यास द्वारा उन्हें निधि (एक वर्ष में 10,000 रुपये तक) उपलब्ध करायी जाएगी।
II. बिक्री कारोबार पर प्रोत्साहन राशिराष्ट्रीय न्यास द्वारा जिला कलेक्टर (डीसी) या जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) या स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी) या समाज कल्याण अधिकारी के सत्यापन के बाद दिव्यांगजनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए वार्षिक आधार पर पंजीकृत संगठनों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
पंजीकृत संगठनों को यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की प्रोत्साहन राशि का ज्यादातर हिस्सा दिव्यांगजनों के कौशल में सुधार लाने या उनकी उत्पादकता में सुधार करने या उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल हो। राष्ट्रीय न्यास द्वारा पंजीकृत संगठनों से प्रोत्साहन राशि के उपयोग का विवरण नहीं लिया जाएगा।
राष्ट्रीय न्यास निम्नलिखित दो बिन्दुओं के तहत प्रेरणा योजना के लिए आरओ को धन उपलब्ध कराता हैः
I. कार्यकर्मो में भाग लेने के लिए सहायता
यह राशि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पंजीकृत संगठनों को प्रदान की जाएगी तथा इसका भुगतान एक बार में किया जाएगा।
II. कुल बिक्री पर प्रोत्साहन राशि
प्रत्येक वर्ष के अंत में पंजीकृत संगठन को दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों और सेवाओं की कुल बिक्री पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। कुल बिक्री की गणना केवल उन उत्पादों और सेवाओं के लिए की जाएगी जहाँ राष्ट्रीय न्यास के तहत कार्य केन्द्रों में न्यूनतम 51% दिव्यांगजनों की भागीदारी शामिल हो।
प्रोत्साहन राशि का निर्धारण प्रेरणा योजना के तहत आवेदन करने वाले पंजीकृत संगठनों या राष्ट्रीय न्यास के तहत पंजीकृत संगठनों द्वारा चलाए जा रहें कार्य केन्द्रों में बनाये गए उत्पादों या सेवाओं के आधार पर किया जाएगा।
III. विवरणिका का भुगतान
अगर कोई पंजीकृत संगठन नए विवरणिका का डिजाइन और प्रिंट करता है, तो वह निम्न शर्तों को पूरा करने के बाद विवरणिका डिजाइन और प्रिंट की खर्च लागत का दावा करने के पात्र है:
ऊपर वर्णित बिन्दुओं के लिए राशि का भुगतान इस प्रकार हैः
क्रम संख्या | भुगतान का प्रकार | राशि (भारतीय रु. में) | राशि वितरण की समय-सीमा |
---|---|---|---|
I. | कार्यकर्मो में भागीदारी के लिए सहायता |
राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम – 30,000/- रु.
|
कार्यक्रम के अनुसार राशि का एक बार में आवंटन |
II. | बिक्री पर प्रोत्साहन राशि | दिव्यांगजनों द्वारा तैयार उत्पादों और सेवाओं की कुल बिक्री पर 10% की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। | यह राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक बार में दी जाएगी। |
III. | नए विवरणिका के वितरण, डिजाइन और मुद्रण के लिए भुगतान | 10,000 | यह राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक बार में दी जाएगी। |
क. पंजीकृत संगठन की पात्रता
पंजीकृत संगठनों के लिए पात्रता मापदंड
पंजीकृत संगठनों को प्रेरणा योजना में पंजीकरण के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है -
क्रम संख्या | पात्रता मापदंड | आवश्यक प्रमाण-पत्र |
---|---|---|
1. | संगठन को राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत होना चाहिए। | राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। |
2. | संगठन को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत चार प्रकार की विकलांगता में से किसी एक में एक वर्ष के अनुभव के साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के साथ कम से कम 2 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। | पंजीकृत संगठन द्वारा कार्य के ब्यौरे का प्रमाण-पत्र |
3. | गैर-सरकारी संगठन को पंजीकरण फार्म जमा करते समय राष्ट्रीय न्यास या किसी भी अन्य सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। | पंजीकृत संगठन द्वारा प्रमाण-पत्र |
4. | संगठन को पंजीकरण फार्म जमा करते समय विकलांगता अधिनियम के साथ पंजीकृत होना चाहिए। | पंजीकरण प्रमाण/प्रमाण-पत्र |
कार्य केन्द्र की पात्रता
कार्य केन्द्रों के लिए पात्रता मापदंड
कार्य केन्द्रों को प्रेरणा योजना में पंजीकरण के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक हैः-
पंजीकृत संगठनों (आरओ) के लिए नामांकन प्रक्रिया
पंजीकरण नामांकन (प्रथम अनुमोदन) प्रक्रिया
आरओ नामांकन प्रक्रिया वार्षिक आधार पर प्रेरणा योजना के नामांकन के लिए आवश्यक प्रकियाओं को स्पष्ट करती है। इसके साथ ही यह आवश्यक जानकारी, दस्तावेजों के विवरण और प्रत्येक गतिविधि के लिए निर्धारित समय-सीमा को भी स्पष्ट करती है।
पहला चरण - राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत गैर सरकारी संगठन को जारी किये गए यूजर आईडी और पासवर्ड द्वारा राष्ट्रीय न्यास वेबसाइट पर लॉगइन करना चाहिए।
दूसरा चरण - संगठन को 1000 रु. के आवेदन शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना चाहिए और निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिएः-
*नामांकन के लिए पंजीकृत संगठनों द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत/उपलोड किया जाना चाहिए।
तीसरा चरण - राष्ट्रीय न्यास को आवेदन फार्म प्राप्त होने के बाद इसे सत्यापित किया जाएगा। अगर कोई सूचना/दस्तावेज गलत है या कोई दस्तावेज छूट गया है, तो इसे फिर से भेजा जा सकता है, आरओ के द्वारा दस्तावेज भेजने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है।
चौथा चरण - आवेदन/प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय सभी आवश्यक औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद लिया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर अगर संगठन योजना मानदंड और आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, तो आवेदन को मंजूरी दी जाती है। किसी विसंगति के मामले में संगठन को सूचित किया जाएगा।
आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर राष्ट्रीय न्यास द्वारा संगठन से संपर्क किया जाएगा। राष्ट्रीय न्यास द्वारा आरओ के लिए सूचना प्राप्ति के समय से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। आवेदन प्राप्ति का निर्धारण सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन फार्म जमा करने की तारीख और समय से किया जाएगा।
पांचवा चरण - पांचवे चरण में नामांकन पूर्ण होना प्रदर्शित होगा तथा आरओ के लिए एक आईडी बनायी जाएगी और इसके संबंध में आरओ को सूचित किया जाएगा।
छठा चरण - राष्ट्रीय न्यास द्वारा आरओ को प्रेरणा योजना की पूरी जानकारी युक्त एक स्टार्टर किट/प्रेरणा हैंडबुक दी जाएगी।
अंतिम नवीनीकृत: 31-12-2019
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